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सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि जिस वक्त आपका ठेकेदार गलत जन्म तिथि दर्ज करता है आप उसी वक्त उसी समय ये आवाज़ उठाये ठेकेदार से कहे कि सही जन्म तिथि ही दर्ज की जाये लेकिन फिर भी ऐसे मामले देखने में आते है कि पीएफ कार्ड में जन्म तिथि अलग हो जाते है इस सम्बन्ध में अगर आपने ऑनलाइन आधार पीएफ खाते से लिंक नहीं किये है तो आप ऑफलाइन यानि की खुद फॉर्म भर के पीएफ दफ्तर में जमा कर सकते है वहां आपको आधार कार्ड का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पीएफ दफ्तर में माँगा जाता है तो आप इंकार कर सकते है और कह सकते है की यह अनिवार्य नहीं है। आगे आप जो बता रहे यही की पाने हलफनामा पीएफ विभाग में जमा करवाया है जिसके बाद अभीतक पका पीएफ नहीं मिला तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर पीएफ विभाग ने आपका फॉर्म हलफनामे के सतह जमा कर लिया है तो आपको पीएफ ज़रूर मिलेगा देरी का कारण जानने के लिए आप सीधा पीएफ दफ्तर में जाकर जान सकते है
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Dec. 6, 2018, 2:32 p.m. | Tags: int-PAJ   workplace entitlements