उद्योग नगर से शेषनाग मौर्या साझा मंच के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि यदि कोई कर्मचारी काम करना छोड़ दिया है और उनका पीएफ एवं केवाईसी ऑनलाइन है तो क्या कम्पनी छोड़ने के बाद भी पीएफ निकलवाने में किसी तरह की परेशानी हो सकती है

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शेषनाग जी बताना चाहेंगे कि अगर आपका केवाईसी अपडेट है तो आप ऑनलाइन भी पीएफ निकाल सकते हैं, इसके आप ऑनलाइन फार्म फर सकते हैं , लेकिन इसे मंज़ूरी यानि कि अप्रूवल आपके एम्पलॉयर की ओर से मिलेगा तभी आप पीएफ ले पाएंगे, अगर एम्पलॉयर इससे इनकार कर देता है तो आप ऑनलाइन ही इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, जिसपर कि पीएफ विभाग की कार्रवाई करता है और आपके एम्पलॉयर को इसे अप्रूव करना पड़ता है। ऐसे कई मामले आते हैं जहां शुरुआत में एम्पलॉयर पीएफ फॉर्म साइन नहीं करते लेकिन पीएफ विभाग की कार्रवाई के बाद उन्हें पीएफ अप्रूव करना ही पड़ता है।
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Sept. 1, 2018, 7:52 a.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   UID