जिला गिरिडीह से होरिल दास झारखण्ड मोबाईल वाणी के माध्यम से कविता प्रस्तुत किया।

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गिरिडीह: राजेश कुमार ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने विवाहिता के हत्या की दोषी पातीं और ससुर को भारतीय दंड सहिता के धारा 302/34 में दोषी ठहराते हुए 5000 रूपए जुरमाना सहित सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है.न्यायालय ने यह फैसला धनवार थाना कांड संख्या 122/2009,दिनांक 25-6-2009 में सुनाया है.यह मामला 24 जून 2009 की है जब निर्मला देवी नमक विवाहिता की हत्या ससुराल वालों ने कर दी थी.

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गिरिडीह: राजेश कुमार ने झारखण्ड मोबाइल वाणी को बताया कि जमुवा थाना क्षेत्र के खरगडिहा गॉंव में एक युवक ने घर में घुस कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यह मामला उस समय प्रकास में आया जब पीड़िता ने जमुवा थाना में इसकी शिकायत की उसने अपनी सिकायत में यह बताया है कि जब वह घर में टीवी देख रही थी तभी युवक ने उसके साथ जोर जबरजस्ती किया इतना ही नही विरोध करने पर युवक ने युवती के साथ मारपीट भी किया। जमुवा पुलिस ने युवती के बयान के आलोक में कांड संख्या 4614 में भारतीय दंड सहिता के धारा 448,323 के तहत मामला दर्ज कर इसे मामले की छानबीन में जुटी है.

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