जिला दुमका से शैलेन्द्र सिन्हा साथ राम जीवन मांझी जी ने झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है की अधिकांश ग्रामीण इलाको में कोई महिला बीमार पड जाती है तो वह अपने पड़ोसी को डायन करार देते है तथा उसके साथ बुरा बरताव करते है।इसके लिए कानून बनाया गया है।जिसमे 6माह कि सजा तथा 2000रुपया जुर्माना है।अत:समाज,प्रसाशन मिल कर इसे सुधार करे।