शैलेन्द्र सिन्हा साथ में अधिवक्ता ज्वेनाइल कोर्ट के चित्रगुप्त नारायण गुप्त झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बाल यौन हिंसा के कानून के बारे में जानकारी दे रहे है कहते है कि बाल यौन हिंसा हो रही है अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से नीचे का कोई लड़का लड़की बाल यौन हिंसा के अंतर्गत आता है तो उसे 3 वर्ष कि सजा होगी और बाल सुधार गृह में रखा जायेगा।ऐसे बच्चे जो मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं होते है और वे अपराध दूसरे के उकसाने या प्रेरित से करते है तो उनपर 367 का दूसरा नियम लागु होता है.चित्रगुप्त नारायण गुप्त झारखण्ड मोबाइल वाणी पर बाल यौन शोषण के काननू कि जानकारी दे रहे है.