प्रेम कुमार वर्मा गिरिडीह,जमूआ, धर्मपुर से झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बाल विवाह पर कहते है की बाल विवाह नहीं होना,चाहिए माता-पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए।शादी के लिए लडकी की उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ये कहते है की कोई ऐसी प्रक्रिया या संस्था के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाये जिससे बाल विवाह बंद हो और लडकियो का विकास हो.