फर्केश्वर महतो तोपचांची धनबाद से झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की पंचायतो में वर्ष में एक बार विशेष ग्राम सभा होना निश्चत किया गया हैं जिसके लिए तिथि भी तय की गए हैं जिसमे मनरेगा योजना सहित कई अन्य योजनाओ को पारित किया जाता हैं परन्तु पंचायतो में ऐसा नहीं होता हैं. मनरेगा अधिनियम के अनुसार ग्रामीण योजनाओ को पारित कर सकते हैं परन्तु किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं होता हैं।मेठ रूपक महतो ने जानकारी दिया की आम सभा कर किसी भी योजना को पारित कर सकते हैं लेकिन अफसर इस बात की तरजीह नहीं देते हैं।
