झारखंड राज्य के बोकारो जिले के चन्द्रपुरा प्रखंड से नरेश महतो मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास कर रही है तथा अनेकों योजनाएँ लागू कर रही है। शिक्षा निति आयोग के आधार पर शून्य से चौदह वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा गांव-गांव में जा कर विद्यालय भवन बनवाया गया जिससे बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 18 मार्च 2017 को देश में छः से चौदह वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को बनाया गया और पूरे देश में अप्रैल 2010 में लागू किया गया। नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक स्कूल होना सुनिश्चित किया गया। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं होने के कारण छात्रों को आने-जाने के लिए छात्रवास तथा वाहन की व्यवस्था भी की गई।