जिला हजारीबाग इचाक से टेकनारायण जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि लड़की की उम्र अठारह वर्ष से कम और लड़के की उम्र एक्कीस वर्ष से कम में विवाह होने की स्थिति को बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह होने के कई कारण है जैसे अशिक्षा के कारण लोग बाल विवाह कर देते है क्योकि उन्हें पता नहीं होता की इससे क्या हानि होगा। लोग गरीबी के कारण भी कम उम्र में शादी क्र करने से कम दहेज़ देना पड़ता है जिस कारण लोग बाल विवाह क्र देते हैं। सामाजिक दबाव होने के कारण भी लोग बाल विवाह करने को मजबूर हो जाते है।