दुमका से शैलेन्द्र सिन्हा और साथ में महिला थाना प्रभारी कन्हैया लाल झारखण्ड ग्राम वाणी के माध्यम से महिला हिंसा पर अपनी राय देते हुए कहना चाहते है कि किसी प्रकार कि मानसिक शारीरिक या आर्थिक रूप से कि गई हिंसा महिला हिंसा के अंतरगर्त आती है, घरेलु हिंसा या महिला हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित 205 अधिनियम है,इस अधिनियम के अनुसार महिलाये अपने हितो कि रक्षा कर सकती है