●खाद्यान्न एवं पशु चारा वाहनों का आवागमन लॉक डाउन के परिधि से बाहर ●121 विद्यालयों को क्वारंटाइन स्थल रूप में किया गया चिन्हित ●राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रमणकाबाद हवेली खड़गपुर के प्रशासनिक भवन में संचालित होगा आइसोलेशन वार्ड ●शिकायतों के निपटारे हेतु आवश्यक वस्तु अनुश्रवण कोषांग का गठन मुंगेर जिला प्रशासन ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कई निर्देश दिए हैं दिए गए निर्देशानुसार – खाद्यान्न एवं पशु चारा के वाहनों का आवागमन लॉक डाउन के परिधि से बाहर रखा गया है। सदर प्रखंड सहित प्रखंडों के पंचायत एवं नगर निकायों में उन 121 विद्यालयों को क्वारंटाइन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है तथा संबंधित दिशानिर्देश को भी इन केंद्रों पर परिचालित किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रमणकाबाद हवेली खड़कपुर के प्रशासनिक भवन में आइसोलेशन वार्ड संचालित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव से निपटने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र के उपयुक्त निजी नर्सिंग होम अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड में परिणित करने का प्रस्ताव देंगे। जिले के सभी बैंक 30 मार्च से 13 अप्रैल तक पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक संचालित करने एवं 7 अप्रैल को सभी बैंक शाखा को बंद करने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण संकट अवधि में मस्जिदों में नमाज अदा करने के दौरान लॉक डाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया गया है।जिला प्रशासन ने अपील किया है कि लोग घरों में नमाज अदा करें तथा विशेष स्थिति में या आवश्यकता होने पर ही मस्जिदों में एक साथ जिसमे कम से कम 1 मीटर की दूरी पर मात्र 03-04 व्यक्ति ही नमाज अदा करें।लॉक डाउन के कारण खाद्यान्न के मूल्य नियंत्रण हेतु खाद्यान्न के उठाव एवं परिवहन कार्य में लगे वाहनों में कार्यरत कर्मियों, मजदूरों, राइस मिल, फ्लोर मिल, आटा चक्की एवं स्थानीय तेल मिल को लॉक डाउन की परिधि से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है।वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न एवं किराने से संबंधित ई-कॉमर्स सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान तथा खाद्यान्न एवं किराने के सामान वाले प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोरोनावायरस के स्थानीय संचरण एवं तेजी से फैलने के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का पालन किए जाने का निर्देश नगर निकायों के पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया है। निर्देश दिया गया है ताकि सभी थोक एवं खुदरा दुकान के सामने खाली स्थान के एक तरफ कम से कम 1 मीटर की दूरी पर व्यक्तियों के खड़े होने के लिए स्थान चिन्हित कराया जाए। विक्रेताओं द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, भंडारण एवं कालाबाजारी की रोकथाम हेतु प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे हेतु आवश्यक वस्तु अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है ।इसके वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता विद्यानंद सिंह हैं। यह कोषांग दूरसंचार संख्या 06340 22 8442 के साथ 24× 7 कार्यरत रहेगा। इस नंबर पर आमजन कोरोना संबंधित किसी प्रकार की जानकारी शिकायत तथा चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुमंडल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं।सदर के लिये– 06344-222403, खड़गपुर के लिये 06342 -252101तारापुर के लिये– 06342-256042 उक्त अनुमंडल स्तरीय दूरभाष संख्या पर खाद्य आपूर्ति, मूल्य नियंत्रण , खाद्यान्न के उठाव परिवहन खाद्यान्न कालाबाजारी संबंधित जानकारी / शिकायत प्राप्त कर सकते हैं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी गठित छापेमारी दल का दैनिक रूप से अनुश्रवण करेंगे।