राज्य बिहार के जिला मुंगेर से विपिन कुमार जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए छात्रो से जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र की मांग शिक्षण संस्थानो के द्वारा की जाती है .जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहेगी ।जबकि आय प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत की तिथि से एक साल तक होगी