सोनपुर बिहार में शुक्रवार यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट-कटोरी की बिक्री नहीं होगी। एक जुलाई से पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आप बाजार में सामान लेने जाएं, तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलें। क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथिन के कैरी बैग नहीं मिलेंगे। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 महीने पहले 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
