सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे पर ''लापरवाही और सेवा में कमी'' के लिए मुआवजा देने के नेशनल कंज्यूमर फोरम के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया है. यूनियन ऑफ इंडिया ने इसको चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को ''लापरवाही और सेवा में कमी'' के लिए 40,000 रुपये का मुआवजा देने के नेशनल कंज्यूमर फोरम के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया है. यूनियन ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर फोरम के इस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. ये 40,000 रुपये का मुआवजा उन लोगों को दिया जाना है जिनको ट्रेन यात्रा के दौरान अपने एयरपोर्ट तक पहुंचने में छह घंटे की देरी हो गई थी और इसके चलते इनकी फ्लाइट भी छूट गई थी।पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।