शेखपुरा डीएम इनायत खान और एसपी कात्तिकेय शर्मा के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है। मुहर्रम पर्व 20 अगस्त को मनाया जाना है। सम्प्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले व्यक्तियों, अराजकता/असामाजिक तत्वों तथा अफवाहों को फैलाने वालों पर पर्याप्त निगरानी रखने एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दो सम्प्रदायों के बीच व्याप्त अविश्वास एवं कटुता की भावना के संदर्भ में प्रायः महत्वपूर्ण एवं साधरण-सी बातें भी साम्प्रदायिक तनाव का कारण बन सकती है। अफवाहों को दबाने एवं उनके निराकरण की कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। भा॰द॰वि॰ की सुसंगत धाराओं के अनुसार साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है।वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण/महामारी को लेकर गृह विभाग, बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 25.08.2021 तक विस्तारित करते हुये सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए बंद रखने एवं किसी प्रकार की धार्मिक प्रदर्शन /जमावाड़ा नहीं लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुय दं॰प्र॰सं॰ की धारा 144 के तहत जिले में दिनांक 25.08.2021 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। मुहर्रम 2021 पर्व को लेकर इस जिले में साम्प्रायिक स्थिति प्रायः सामान्य रही है। शेखपुरा जिला अंतर्गत अब तक किसी थाना क्षेत्र से किसी प्रकार के तनाव अथवा अप्रिय वारदात का इतिहास इस पर्व के अवसर पर नहीं हुआ है, फिरभी यह जिला साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील है जिसमें शेखपुरा, शेखोपुरसराय, एवं अरियरी प्रखंड ज्यादा संवेदनशील रहा है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष उक्त क्षेत्रों पर विषेश चौकसी रखेंगे तथा उस क्षेत्र के सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुये विशेष निगरानी एवं चौकसी रखना अनिवार्य है।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
