लॉकडाउन के बीच यहाँ अधिवक्ता घर बैठे ही वकालत का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को एडीजे द्वितीय मो गयासुद्दीन ने जिले के करंडे थाना क्षेत्र के दो लोगो को जमानत की सुविधा प्रदान की। न्यायालय ने शराब मामले के दोनों अभियुक्त को व्यक्तिगत मुचलका पर जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी में बताया गया कि अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह और अधिवक्ता रणविजय सिंह ने क्रमशः अभियुक्त हरेन्द्र कुमार और राजो चौधरी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन ऑनलाइन दाखिल किया था। न्यायालय ने ऑनलाइन बहस सुनते हुए दोनों को जमानत की सुविधा प्रदान की। वर्चुयल कोर्ट में जमानत के दौरान अपर लोक अभियोजक शम्भू शरण सिंह ने भी बहस में भाग लिया। इसके पूर्व भी न्यायालय से शराब मामले के दो आरोपी को ऑनलाइन बहस के बाद जमानत की सुविधा दी थी। बताया गया है कि देश व्यापी लॉकडाउन के कारण यहाँ वकालत खाता में ताला लटका दिया गया है। सभी अधिवक्ता को घर से ही ऑनलाइन जमानत आदि अतिआवश्यक आवेदन दाखिल करने और उसपर बहस करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।