फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में घिरे गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ उठाने के मामले में सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मेयर सुनील पासवान 10-10 हजार के दो निजी मुचलके के शर्त पर जमानत दी है। विस्तृत खबर ऑडियो क्लिक कर सुनें।
