भाटपाररानी के कटाईटीकर गांव में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण में अनियमितता प्रकाश में आया है। डीपीआरओ की जांच में सात लाख 76 हजार 886 रुपये गबन की पुष्टि हुई है। डीएम ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उप्र पंचायतराज अधिनियम 1947 यथा संशोधित की धारा 95 (1) छह के तहत ग्राम प्रधान व तत्कालीन दोनों सचिवों के विरुद्ध नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।