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आजमगढ़ जिले के जिन मजरों में किसी कारणवश बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहां के लोगों को अब सौर उर्जा से बिजली मिलेगी। विद्युत विभाग ऐसे मजरों को चिह्रिनत करने में जुट गया है। सभी एसडीओ को विभाग ने पत्र जारी कर ऐसे मजरों या फिर कम आबादी वाले क्षेत्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जिले में वैसे तो बिजली विभाग हर तरफ विद्युत आपूर्ति कर रहा हैए लेकिन बहुत सी जगहों पर गांवों से हटकर 10.15 की संख्या में घर बनाकर लोग रह रहे हैं। कम आबादी के कारण वहां पर बिजली विभाग विद्युतीकरण का कार्य नहीं करा पा रहा है। इस तरह की आबादी सबसे ज्यादा देवारा क्षेत्र में देखने को मिलती है। अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बिजली की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में छोटी.छोटी आबादी वाले इन स्थानों पर यूपी नेडा विकेंद्रीकृत उत्पादन एवं वितरण के तहत सोलर पॉवर पैक लगाएगाए जिससे कि यहां के घरों में भी रात में उजाला हो सके। कम आबादी वाले ऐसे स्थानों का चयन कर सूची उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिजली विभाग को दी गई है। इस संबंध में पूर्वांचल विद्युत वितरण वाराणसी के एमडी का पत्र आने के बाद विभाग द्वारा सभी एसडीओ को पत्र जारी कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आजमगढ़। द‍िवाली पर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं बड़ी राहत दी है। सरचार्च में छूट देने लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) आठ नंबर से 31 दिसंबर तक लागू की है। छोटे उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। उपभोक्ता अपने बकाए का किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। 30 नवंबर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। विद्युत चोरी के प्रकरण में जारी आरसी वाले उपभोक्ताओं को भी छूट मिलेगी। मुख्य अभियंता विद्युत वितरण मंडल आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि ओटीएस के माध्यम से जिले के कुल पांच विद्युत वितरण खंडों के कुल पांच में चार लाख ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिनके ऊपर 800 करोड़ रुपये राजस्व बकाया है। पहली बार ओटीएस में बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण पर भी छूट है। अधिकतम 65 प्रतिशत तक के छूट का लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी का राजस्व निर्धारण एक लाख है और उन्होंने 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत यानी 10,000 रुपये का पंजीकरण करवा लिया तो एकमुश्त 25,000 और जमा करने पर बाकी 65000 का छूट मिल जाएगा। यदि 25,000 रुपये एकमुश्त ना जमा कर सके। तीन किस्त में जमा करना चाहता है तो उन्हें 30,000 रुपये अधिकतम तीन किस्त में जमा करना होगा। मतलब, सिर्फ 60,000 रुपये की छूट मिलेगी। देर से पंजीकरण कराने (एक दिसंबर से 15 दिसंबर) पर पांच प्रतिशत छूट में कमी आ जाएगी। 60 प्रतिशत छूट और भी देर करने से (16 दिसंबर से 31 दिसंबर) पर 10 प्रतिशत छूट में कमी आएगी।

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