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पंकज उधास के पीआर ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीबन 11 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था. लंबे समय से वो बीमार थे. बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी. सिंगर के निधन की न्यूज पता चलने के बाद म्यूजिक जगत में मातम पसरा हुआ है. पंकज जैसे गजल गायक का यूं दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया है. हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है. 

"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिलदेव शर्मा प्याज व लहसुन फसल को कीटों से कैसे बचाये इस बारे में जानकारी दे रहे हैं । अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें

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दोस्तों, हंसने-हंसाने से इंसान खुश रहता है, जिससे मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हंसी-मज़ाक बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है कुछ मजेदार चुटकुले, जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।अगर आपके पास भी है कोई मज़ेदार चुटकुला, तो रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, फ़ोन में नंबर 3 का बटन दबाकर और जीतें आकर्षक इनाम।

विवाह में गलत परंपराओं का निर्वहन आज भी हो रहा है। प्राचीन विवाह पद्यति में कई प्रकार की कुरीतियां और परपंराए थी जैसे होम हवन, सप्तपदी, कन्यादान हम आज भी उसकी समीक्षा करने की बजाए विवाह में उसे मानने लगे है। इतिहासचार्य राजवाडे के अनुसार प्राचीन काल में आज के जैसी बिजली की व्यवस्था यानी प्रकाश व्यवस्था नहीं थी तब आर्य के पूर्वज विवाह में खाना, पीना, नाचगाना, बैठना उठना, सोना, यमनक्रिडा जैसे जीवन की गतिविधियां अग्नीकुंड में जलने वाले आग के प्रकाश में होता थी। आज हम विवाह में यज्ञ होम करने लगे है जब कि यह प्रथा उस काल की प्रासंगिकता के अनुसार थी। उस काल में स़्त्री को पुरूष की उपभोग की वस्तू समझा जाता था, इस लिए तब विवाह में कन्या दान किया जाता था। कन्या दान करने के पीछे की धारना यही थी। यह सभी विषय आर्यो ने और बाद की पीढ़ी के पंडितों ने समाज में स्थापित करते है। आज इस की समीक्षा होने की आवश्यकता है।

"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिल देव शर्मा ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती कैसे करे सम्बंधित जानकारी दे रहे हैं । विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें...

कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने एक दिलचस्प जनहित मामले की सुनवाई में राज्य सरकार को वहां के चिड़िया घर के शेर और शेरनी के नाम बदलने का निर्देश दिया है. बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार ने इस पीआईएल पर अदालत के फ़ैसले के बाद जनहित याचिका (पीआईएल) पर एक किताब के लेखक और संवैधानिक मामलों के जानकार अनुज भुवानिया से बात की. भुवानिया ने कहा, "इस मामले में न तो किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और न ही इससे जुड़ा कोई क़ानून है फिर भी एक रिट याचिका दाखिल की गई. अदालतों को ये महसूस नहीं होता कि ऐसे मामलों में क्या क़ानूनी हस्तक्षेप की ज़रूरत भी है." वो कहते हैं कि अदालत को इस याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर देना चाहिए था या फिर वे दया दिखाते हुए यह कह सकते थे कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका को वापस ले ले.