सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इसमें दस वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता खाता प्रारंभ कर सकते हैं। न्यूनतम डिपाजिट राशि 250 रुपए है। खाता 21 वर्ष में मैच्योर होता है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। माता-पिता चाहें तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक खाते को संचालित कर सकते हैं। योजना में ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है। योजना में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की छूट का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई है।