सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है यदि निर्धारित समय के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होते पाया गया तो उसके विरुध्द नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी इसी क्रम में वाहन मालिकों को जानकारी के आभाव में उक्त वाहन की एजेंसियों के द्वारा मनमानी रकम वसूल की जा रही है जिसको ध्यान में रखते हुए पन्ना जिला परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हुए बताया है कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम को भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। इस हेतु आवेदक स्वयं भी वेबसाइटwww.bookmyhsrp.com पर आनलाईन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर एच.एस.आर.पी. लगाने हेतु आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका शुल्क भी आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन किये जाने पश्चात् संबंधित अधिकृत कंपनी/डीलर द्वारा वाहन पर नम्बर प्लेट लगाये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी एक बार ऑनलाइन फीस जमा कर देने के बाद वाहन मालिकों को कहीं और किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है इसके बावजूद भी अगर किसी एजेंसी के द्वारा पैसे की मांग की जाती है तो जिला परिवहन विभाग पन्ना में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं