महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ पात्रता श्रेणी के उन्हीं बच्चों को मिल सकेगा, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है। जिला कार्यक्रम ऊदल सिंह ठाकुर अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है