मतगणना प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थी और गणना एजेंट को दिया प्रशिक्षण विधानसभा निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया के संबंध में आज अभ्यर्थियों और उनके गणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना के कला भवन में प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें मतगणना प्रक्रिया एवं आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से जान लें और मतगणना में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रही कार्यवाही में सहयोग करें। इस दौरान अवगत कराया गया कि अभ्यर्थियों के अभिकर्ता अपनी निर्धारित टेबल पर ही बैठेंगे। मतगणना कक्षों में किसी भी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। रिटर्निंग ऑफिसर को गणना कक्षों में किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध होने पर उसकी तलाशी लेने और उसे गणना स्थल से बाहर करने की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, लेकिन मतों की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में बोर्ड भी लगाया जाएगा, जिस पर चक्रवार गणना प्रदर्शित होगी। मतगणना स्थल पर बिना किसी वैध प्रवेश पत्र के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला एवं खाने-पीने की कोई वस्तु नहीं ले जा सकेगा। आयोग के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मीडियाकर्मियों के प्रवेश पत्र के आधार पर मीडियाकर्मियों को भी मोबाइल और स्टैंड का कैमरा गणना कक्षों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडियाकर्मी केवल हाथ का कैमरा ले जा सकते हैं। किसी भी कैमरे में ईवीएम के डिस्प्ले हो रहे रिजल्ट की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करने दी जाएगी। डाक मतपत्र की गणना प्रातः 8 बजे शुरु की जायेगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जायेगी। गणना की प्रत्येक टेबिल पर गणना सहायक, गणना सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर बैठेंगे, जबकि उसी कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिये डाक मतपत्र और ईवीएम की गणना के लिये एआरओ भी रहेंगे।