जिले में कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इसके लिए शेखपुरा जिलाधिकारी जे० प्रियदर्शिनी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शेखपुरा जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कोचिंग सेंटर सहित) में वर्ग- 05 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 22..01.2024 से दिनांक 23.01.2024 तक प्रतिबंधित किया है। वर्ग 06 से ऊपर के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्ववत् पूर्वा० 09:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जानेवाली विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।