शेखपुरा जिलाधिकारी जे प्रियदर्शिनी के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत अपील वाद की सुनवाई की गई। अपील वाद के प्रथम मामले में इसुआ ग्राम निवासी नरेश राम जो बरबीघा प्रखंड के डुमरी स्थित उत्क्रमित मध्य विधालय डुमरी के शिक्षक है। विगत 22 माह से उनका वेतन का भुगतान नही किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदया ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग को 07 दिनों के अंदर शिक्षक नरेश राम के बकाये वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही भुगतान के पश्चात जिला पदाधिकारी को अवगत कराने को भी कहा गया। ज्ञात हो कि उक्त मामले में पूर्व में की गई सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा वर्ष 2021 से अबतक वेतन मद मे प्राप्त आवंटन की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। वहीं दूसरा अपील वाद जो गडुआ निवासी परिवादी नवीन सिंह से संबंधित हैं । जिसमें वे सर्वे में अपनी भूमि की नापी कराना चाहते हैं। जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा वादी को संबंधित अंचल में जाकर विधिवत आवेदन करने एवं नापी संबंधी शुल्क जमाकर अंचल अमीन से नापी कराने का निदेश दिया। साथ ही सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्वे से संबंधित शिकायतों को जाँचोपरांत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन से अवगत करायें। एक अन्य मामले में जयमंगला निवासी राम कुमार द्वारा विधुत विभाग द्वारा मनमाने ढंग से बिजली बिल बढ़ाकर देने संबंधी आरोप विधुत विभाग पर लगाये गये। जिसके संदर्भ में सहायक विधुत अभियंता (राजस्व) द्वारा बताया गया कि जाँचोपरांत इनके मीटर संख्या का सुधार करते हुए वास्तविक माँग पठन पर विधुत विपत्र सुधार किया जा रहा है। आवेदक द्वारा अपने विधुत कनेक्शन की तिथि से ही एक बार भी विधुत विपत्र का भुगतान नही किया है। जिला पदाधिकारी महोदया ने आवेदक को सुझाव देते हुए निदेश दिया गया कि सुधार विधुत विपत्र का भुगतान अबिलंब करना सुनिश्चित करेंगे।ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें।