उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि पैतृक सम्पत्ति में बेटी को बेटा के बराबर एक समान अधिकार मिलता है। कानून के अनुसार बेटी के विवाह के बाद भी बेटी को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार है। माता - पिता यदि बेटी को सम्पत्ति के अधिकार से बेदखल करते हैं तो उनको कोर्ट जाने का अधिकार है