उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि आमतौर पर बेटियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिलता है। मगर कुछ मामलों में बेटी को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा नही मिल सकता है। यदि पिता ने अपनी इच्छा से अपनी अर्जित की हुई सम्पत्ति बेटों के नाम कर दिया है तो इस परिस्थिति में बेटी को उस सम्पत्ति में अधिकार नही मिल सकता है