उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत में पैतृक संपत्ति में बेटियों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने का समान अधिकार है, चाहे वह विरासत में मिली हो या खुद अर्जित की गयी हो। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जिसे 2005 में संसोधन किया गया था इसके अनुसार बेटियों को संपत्ति में सामान अधिकार मिलना चाहिए