उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि बेटियों को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए।सम्पत्ति पर दावे,अधिकार और प्रावधानों के लिए एक कानून 1956 में बनाया गया था। इस कानून के अनुसार बेटी का पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना बेटे का अधिकार होता है।हिंदू सक्सेशन ऐक्ट, 1956 में साल 2005 में एक संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक का कानूनी अधिकार दिया गया है