उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि मां से बेटी को संपत्ति कैसे हस्तांतरित की जाए,संपत्ति का हस्तांतरण विभिन्न कानूनी तरीकों जैसे उपहार विलेख, बिक्री विलेख, वसीयत या वसीयत के बिना किया जाता है। इसमें दस्तावेज और अनुपालन शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हस्ताक्षर आधिकारिक है. हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, बेटियों को अपने पिता की अर्जित संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार हैं। अगर पिता बिना वसीयत बनाए मर जाता है, तो संपत्ति पर उन लोगों का बराबर का हिस्सा बन जाता है.