उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि कानून ने पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को अधिकार दिया है। पैतृक संपत्ति को उस संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पुरुष वंश की चार पीढ़ियों तक विरासत में मिलती है और इस अवधि के दौरान अविभाजित रहनी चाहिए। वंशजों के लिए, चाहे वह बेटी हो या बेटा, ऐसी संपत्ति में जन्म से ही बराबर हिस्सा मिलता है।