उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वर्ष दो हजार पाँच में, बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्से का कानूनी अधिकार देने के लिए संशोधन किए गए हैं। यह कानून उन्नीस सौ छप्पन में उन प्रावधानों के लिए बनाया गया था जिनके अनुसार बेटी का पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना बेटे का। इसलिए बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए