उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया कि यदि वसीयत गायब है और पैतृक सम्पत्ति का कोई वारिस नही होने की स्थिति में बेटियां पैतृक सम्पत्ति की हक़दार होंगी ।