उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से संगीता से साक्षात्कार लिया। संगीता ने बताया कि बेटा और बेटी दोनों एक सामान होता है। लेकिन बेटा है तो बेटी को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नही मिलना चाहिए। बेटी को शिक्षित कर के दान - दहेज दे कर शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद बेटी का ससुराल की सम्पत्ति में अधिकार होता है। यदि बेटा नहीं है तो इस परिस्थिति में बेटी माता - पिता की सेवा करती है तो उनको मायके की सम्पत्ति मिल सकता है ।