उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि 2005 के कानून में संशोधन के बाद बेटी को वारिस यानी बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है, अब बेटी विवाहित होने से पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं बदलता है यानी बेटी का पिता की सम्पत्ति पर शादी होने के बाद भी अधिकार रहता है