उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि बेटों की तरह, महिलाओं को संपत्ति हासिल करने और उसका निपटान करने का अधिकार है। ऐसा करने का अधिकार, चाहे वह विरासत में मिली हो या स्वयं महिलाओं द्वारा अर्जित की गई हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन के अनुसार, उन बेटियों को भी समान रूप से हिस्सा दिया गया है जिनका विवाह हो गया है।इसी तरह उन्हें भी मां की संपत्ति पर अधिकार दिया गया है। यदि माँ की मृत्यु हो गई है, तो विरासत का कानून उन्नीस सौ छप्पन के अधिनियम के अनुसार लागू होता है।