उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से अशोक पाठक से साक्षात्कार लिया। अशोक पाठक ने बताया कि पैतृक संपत्ति पे बेटियों का अधिकार उतना ही होता है जितना बेटों का होता है। पिता का पुत्र और पुत्री दोनों संतान होती है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियों को अधिकार देने से उनका मनोबल बढ़ेगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। अगर उन्हें ससुराल पक्ष में कोई समस्या होगी, तो वे पिता से मिली संपत्ति से अपनी आजीविका चला पाएंगी।