उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से नूतन उपाध्याय मोबाइल वाणी के माध्यम से अंकिता यादव से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारियों को जन्म के समय विरासत का अधिकार मिलता है, इससे पहले संयुक्त हिंदू परिवार में केवल पुरुष उत्तराधिकारियों को ही विरासत का अधिकार मिलता था । हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, दो हजार पाँच में, धारा छह में संशोधन करके, बेटियों के लिए सभी सह-आंशिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। उनका कहना है विरासत के अधिकार पर पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए।