उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से नूतन उपाध्याय मोबाइल वाणी के माध्यम से सरिता से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि अगर लड़की का भाई नहीं है तो उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है और अगर उनके है तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है। जहाँ उनका शादी होगा वही उनको हिस्सा मिलेगा। जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक माता पिता उनकी सेवा करते ही है। लड़की की शादी में भी दान दहेज़ देना पड़ता है।