उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाधयाय मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है कि संसद ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया जिसके तहत महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था। जिसके तहत विरासत में मिली संपत्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। 2005 में किये गए बदलाव का उद्देश्य प्रभावधान के ख़त्म करना था, जो महिलाओं की समानता और आर्थिक सशक्तिकरण के परिवर्तन को दर्शाता है।