उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से रमज़ान अली की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से अहमद रज़ा से हुई। अहमद रज़ा कहते है कि ये बेटा और बेटी को बराबर मानते है। बेटी को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन तब जब उनकी शादी नहीं हुई है। शादी के बाद बेटी का अधिकार पति के घर में होता है।