उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से मोहम्मद इमरान ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि देश में संपत्ति के अधिकार को लेकर तीन मुख्य कानून हैं- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। इन कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक, सिर्फ शादी से एक महिला को अपने पति और ससुराल की संपत्ति में हक नहीं मिल जाता। पति के जीवित रहते उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता. पति की मौत के बाद की पत्नी का हक होगा। महिला अपने पति से सिर्फ मेंटेनेंस पाने की हकदार है। अलग होने पर महिला अपने पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकती। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 8 के तहत पत्नी का अपने ससुराल या पति के पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। पति की मौत के बाद यानी विधवा का अपने ससुराल की संपत्ति पर अधिकार होता है। वो उतना हिस्सा पा सकती, जितना उसके पति का बनता हो