उत्तप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से अरविन्द ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि महिलाओं का जमीनी हक़ के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। पहले महिला की शादी नहीं होती थी तब तक पैतृक संपत्ति का अधिकार था। शादी के बाद महिला का जमीन पर न मायके में रहता था न ही ससुराल में। पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब महिला को भी जमीन का अधिकार है। अब पति की मृत्यु के बाद पत्नी का भी बराबर हक होगा। ऐसे होने पर महिला आर्थिक रूप से मज़बूत है। कृषि योग्य भूमि बना रही है और जमीन रहने पर व्यापार का भी द्वार खुला हुआ है। जो महिला जागरूक नहीं है ,वो ही अपने अधिकार का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाती है