उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से अरविन्द श्रीवास्तव ,मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि पहले लड़कियों की शादी नहीं होती थी तो पिता की संपत्ति में उतना ही हक़ होता था जितना बेटो का होता था। शादी के बाद लड़की को संपत्ति में हक़ नहीं रहता था ,वो ससुराल पक्ष में चले जाती थी। पर अब कानून संसोधन के बाद अब महिलाओं को पिता की संपत्ति में हक़ होगा। जमीन पर महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। यह लड़की की इच्छा पर निर्भर रहेगा की वो पिता की संपत्ति में हस्तक्षेप करना चाहती है कि नहीं