सिवान: श्रम कानून अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा । प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को गति देने के लिए विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है । अब सरकार पुल - पुलिया भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों में जुटे निबंधित निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी । जो लोग श्रम कानून के तहत निबंधित किए गए हैं । उन्हीं श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा । इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी । सरकार ने यह व्यवस्था की है कि श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड आसानी से बनकर तैयार हो जाए । यह कार्ड आयुष्मान गोल्डन योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ही बनाया जाएगा । आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से केंद्र सरकार गरीब उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है । आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है । नई योजना के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों ( बीओसीडब्ल्यू ) के श्रमिकों का भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाना है । आयुष्मान गोल्डन कार्ड सुरक्षा योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ।