आंदर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में शादी के बहाने अपने ही गांव के युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लेने तथा लगभग 1 माह तक उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अकेला छोड़ कर भाग जाने के मामले में ए डीजे 6 प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी छोटक मल्लाह को दुष्कर्म व अपहरण को लेकर कांड का दोषी करार दिया है।बताया जाता है कि आंदर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी युवती दिसंबर 2017 में आंदर बाजार गई हुई थी। इस बीच गांव का युवक छोटक मल्लाह वहां पहुंच गया और युवती को बहला-फुसलाकर शादी के बहाने लेकर चला गया और एक माह तक दुष्कर्म करता रहा। इस बीच एक दिन युवक मौका पाकर युवती को कमरे में छोड़कर फरार हो गया।जिसके बाद पीड़िता ने गांव के ही आरोपी अभियुक्त छोटक मलाह के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म को लेकर मामला दर्ज कराया था।विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।