हेलो सर, मेरा नाम शिंदे रोहिणी माधवराव है, ग्राम का नाम वंजरवाड़ा ,तालुका जलकोट, जिल्हा लातूर| मैं इस जगह से बोल रही हूँ| क्या मुझे बच्चों का अधिकार है|यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोनसा है| बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है| बच्चों को कैसे मिलते है अधिकार | बच्चों को किस नियम से अधिकार मिलते हैं| बच्चों को अधिकार किसने दिया है| किस वर्ष में बच्चे के अधिकार प्रदान किए गए हैं

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बालवाणी पर अपणा सवाल पुछ ने केलीये धन्यवाद. आपके सवाल का जवाब है, 1)हा,आपको बच्चों के अधिकार है| 2)बच्चों का अस्तित्व, विकास, सुरक्षा और भागीदारी के चार अधिकार हैं 3)अधिकार पैदा होते ही बच्चों पर लागू हो जाते हैं अधिकार पाने के लिए उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता 6)बाल अधिकारों के लिए सार्वभौमिक आचार संहिता बच्चों को सशक्त बनाती है ७)विश्व स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर, 1989 को बच्चे के अधिकारों को मान्यता दी और बाद में, भारत सरकार ने 11 दिसंबर, 1992 को संविधान पर हस्ताक्षर किए।भारत में अधिकार तभी से लागू हैं ८)बाल अधिकारों के लिए आचार संहिता में 54 लेख हैं।उनमें से धारा 1 से 42 बच्चों के विभिन्न अधिकारों को विभाजित करती है,और उन 42 अधिकारों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है: जीवनयापन, विकास, सुरक्षा और भागीदारी के चार अधिकार हैं.और अनुच्छेद 43 से 54 बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश हैं।अधिक जानकारी के लिए आप कालापंधरी के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा|बालवाणी के साथ जुडने केलीये धन्यवाद ,बालवाणी पर आगे भी ईसी तरह से ऐसे अपने सवाल पुछते रहीये|
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Dec. 30, 2021, 4:42 p.m. | Tags: BV   Episode   BV-UGC   Child rights