नमस्ते साथियो धन्यवाद आपने अपने सवाल जयपुर वाणी पर रखे आज हम जानेगे की मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये। व्यक्ति की मृत्यु चाहे अस्पताल में हो अथवा घर पर, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मृतक व्यक्ति के परिवारजन को निर्धारित आवेदन फार्म और निर्धारित शुल्क जमा करवाकर आवेदन करना होगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अस्पताल 21 दिनों तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकते है। इस अवधि के बाद स्थानीय निकाय अथवा वार्ड लेवल नगर निगम से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र भरके और मृतक के दस्तावेज लगा कर इसे निकाय में जमा करना होता है, तभी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है | ऐसे करें आवेदन – मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन फार्म में आवश्यक जानकारियां भरने अथवा प्रार्थना पत्र व निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक का नाम, पता, आधार कार्ड संलग्न करना होगा। साथ ही मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड की फोटो प्रति भी लगानी होगी। अस्पताल में मृत्यु होने पर अस्पताल की रिपोर्ट भी दस्तावेज के रूप में संलग्न करनी होगी। किसी व्यक्ति की घर पर मृत्यु होने पर – निर्धारित आवेदन फार्म भरने, निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साथ क्षेत्र के पार्षद अथवा नगर निगम के अधिकारी -कर्मचारी से प्रमाणित करवाना होगा। मृत्यु को अगर एक माह से अधिक समय हो गई हो तो – अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु को 30 दिन से अधिक का समय हो गया हो तो उसके परिवारजनों को निर्धारित आवेदन फर्म, निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेंजों में आवेदक की ओर से शपथ पत्र मय फोटो, नोटेरी अटेस्टेड, दो पडौसियों के शपथ पत्र संलग्न करने होंगे। एक साल से अधिक समय हो गया हो तो – अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु को एक साल से अधिक समय हो गया हो, घर पर मृत्यु हुई हो तो आवेदन फार्म, निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साथ तहसीलदार की ओर से जारी आज्ञा पत्र भी दस्तावेज के रूप में संलग्न करना होगा। आवेदन शुल्क – मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रति कॉपी दस रुपए शुल्क निर्धारित है। हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। मृत्यु प्रमाण पत्र आपको आपके वार्ड के निगम में आवेदन करने के बाद 21 दिन में अंतर्गत मिलेगा।