सभी तरह की बसों में दिव्यांग जनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 फ़ीसदी की छूट मिलेगी परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त व जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में 24 नवंबर 2016 को किए प्रावधान के तहत बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावित किराए में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी के तहत जारी किए परिचय पत्र दिखाने पर छूट का लाभ दिया जाएगा
